पराली मामले पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन, 9 लेखपाल सस्पेंड.. कई एसडीएम-एसओ और ग्राम प्रधान लपेटे में

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक लगी है. इसके साथ ही कंबाइन मशीन से धान कटाई के लिए भी नियम तय किए गए हैं. इनका उल्लंघन होने के मामले में 9 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं. जबकि, एसडीएम, थाना क्षेत्र के एसओ और ग्राम प्रधान के खिलाफ एक्शन लिया गया है.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 23 Nov, 2025 | 12:19 PM

Stubble Burning Cases in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने खेतों में पराली जलाने पर रोक लगा रखी है. इसके लिए बिना स्ट्रॉ मैनेजमेंट के कंबाईन हार्वेस्टर से धान की फसल की कटाई पर भी प्रतिबंध लगा रखा है. लेकिन, फिर भी राज्य में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराजगंज जिले के 9 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया गया है. जबकि, 4 तहसीलों के एसडीएम, एसओ, कृषि उपनिदेशक और ग्राम प्रधानों पर भी एक्शन लिया गया है. इन सभी लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

जिले में 380 पराली की घटनाएं सामने आने पर एक्शन

उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामलों को रोकने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है. महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि पराली की रोकथाम में लापरवाही पाए जाने पर जनपद महाराजगंज के 9 लेखपालों को सस्पेंड किया गया है. जिले में अब तक लगभग 380 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हैं. प्रशासन जन जागरूकता अभियान चला रहा है और हर दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर रहा है. जिलाधिकारी खुद ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में बता रहे हैं. लेकिन, फिर भी पराली जलाने की घटनाएं सामने आने पर एक्शन लिया गया है.

महराजगंज में पराली जलाने पर 9 लेखपाल सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जनपद में खेतों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं में कमी आने की बजाय मामले बढ़ने पर शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई है. सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. मामलों में लापरवाही के आरोप में 9 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं. साथ ही सभी चार तहसीलों के एसडीएम, उपनिदेशक कृषि, संबंधित थाना क्षेत्र के एसओ और कई ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

नियम उल्लंघन पर 40 कंबाइन हार्वेस्टर मशीनें जब्त

महाराजगंज जिले में नियमों का उल्लंघन कर धान कटाई करने वाली 40 कंबाइन हार्वेस्टर मशीनों को जब्त कर लिया गया है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार धान फसल की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर मशीन बिना पूर्वानुमति के नहीं चलेगी. इसके लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से पास लेना होगा. पास जारी होने के बाद ही कटाई का काम हो सकेगा. पास जारी करने से पहले इस बात की जांच की जाएगी कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा है या नहीं. साथ कंबाइन के साथ एक कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई जाएगी, जो अपनी देखरेख में मढ़ाई का कार्य कराएंगे और फसल अवशेष को जलाए जाने से रोकेंगे. लेकिन,

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जिलाधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने पराली मामलों पर कार्रवाई की जानकारी दी.

किसानों से 16 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया

महराजगंज में लगभग 90 फीसदी किसान धान की खेती करते हैं. अब तक कई लोगों पर कार्रवाई की गई है और लगभग 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. प्रशासन जन जागरूकता और कड़े कदम दोनों के माध्यम से पराली जलाने को रोकने में लगा है.

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार नियमों के तहत फसल अवशेष जलाने पर 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 5000 रुपये किसान पर जुर्माना तय किया गया है. जबकि, 2 से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए 10000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 30000 रुपये तक जुर्माना किसान से वसूला जाएगा.

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Published: 23 Nov, 2025 | 12:13 PM

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