तोरिया और लाही के उन्नत बीज मुफ्त पाएं किसान, सरकार ने मिनीकिट वितरण का समय 15 दिन बढ़ाया

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए वहीं किसान आवेदन कर सकेंगे जो कृषि विभाग के पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हैं. योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवंदन करना होगा.

नोएडा | Published: 15 Aug, 2025 | 03:58 PM

उत्तर प्रदेश में तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में किसानों को बीज मिनीकिट मुफ्त में बांटी जा रही है. ये मिनीकिट तोरिया यानी लाही का है. जिसे सरसों भी कहते हैं. सरकार की इस पहल से किसानों के बीच तिलहनी खेती के लिए उत्साह बढ़ेगा और तिलहन उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी.विभाग की इस पहल से प्रदेश के किसानों को तिलहनी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि, आगे चलकर तिलहनी उत्पादों की मदद से किसान अच्छी कमाई कर सकें और आर्थिक तौर पर मजबूत बन सकें.बीज मिनीकिट का वितरण तिलहन बीज मिनीकिट वितरण योजना के तहत किया जा रहा है. इस बीज मिनीकिट को पाने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

31 अगस्त तक बढ़ाई गई आवेदन की तारीख

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश के किसान तोरिया की बीज मिनीकिट के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए और उन्हें प्रेरित करने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को 15 दिन आगे बढ़ाया गया है. बता दें कि, इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख पहले 15 अगस्त तय की गई थी. इस योजना के तहत विभाग की तरफ से किसानों को तोरिया यानी लाही के बीज की मिनीकिट बांटी जा रही है वो भी बिल्कुल फ्री. इस मिनिकिट में तोरिया के 2 किलोग्राम बीज का पैकेट होता है.

POS मशीन से होगा वितरण

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे प्रदेश सरकार की योजना का लाभ उठाएं और 31 अगस्त तक आवेदन करें. बता दें कि योजना के तहत चुने गए किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से राजकीय कृषि बीज भंडारों से बीज मिनीकिट बांटी जाएगी. विभाग ने बताया कि तय किए गए लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से लाभ लेने वाले किसानों का चुनाव किया जाएगा.योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो चुकी है. बीज मिनीकिट के वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी न हो और पूरा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों का चुनाव किया जाएगा.

ऑनलाइन करें आवेदन

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर agridarshan.up.gov.in पर जाना होगा.
  • होम पेज पर ‘बीज मिनीकिट’ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें.
  • अगली स्क्रीन पर ‘अभी अप्लाई करें’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद अगले पेज पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या मांगेंगे, उसे भर दें.
  • अगर आप पंजीकृत नहीं है तो आपके पास पंजीकरण का भी ऑप्शन है.
  • पंजीकरण संख्या भरने के बाद मांगी गई सारी जानकारी सही-सही भर के फॉर्म को सबमिट कर दें.
  • आवेदन करने की अंतिन तारीख 31 अगस्त 2025 है.
  • योजना के लिए वही किसान आवेदन कर सकेंगे जो पहले से कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत हैं.