एमपी में 10 बकरियों और एक बकरे पर मिल रही सरकारी ग्रांट, तुरंत करें आवेदन

मध्यप्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 बकरियों और एक बकरे पर अनुदान दे रही है. योजना में बीमा, आहार और बैंक लोन की सुविधा भी शामिल है. आवेदन स्थानीय पशु विभाग में करें.

नोएडा | Published: 26 Aug, 2025 | 06:45 AM

मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन को प्रोत्साहित कर रही है. खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह योजना स्वरोजगार का एक बेहतरीन जरिया बन सकती है. पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 10+1 बकरी पालन योजना के तहत राज्य के इच्छुक बकरी पालकों को 10 बकरियों और 1 बकरे की इकाई पर अनुदान दिया जा रहा है. इसके साथ ही बकरी आहार, बीमा और अन्य जरूरी सुविधाएं भी योजना में शामिल हैं. जानिए इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया.

योजना का उद्देश्य और लाभ

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और छोटे किसानों को स्वरोजगार से जोड़ना है. 10+1 बकरी पालन इकाई में लाभार्थी को 10 स्थानीय नस्ल की बकरियां (जैसे जमुनापारी या सिरोही नस्ल) और 1 बकरा प्रदान किया जाता है. इसके साथ-साथ 5 साल के लिए पशुओं का बीमा और 3 महीने तक का बकरी आहार भी दिया जाता है. यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है, बल्कि पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देती है.

कितना मिलेगा अनुदान?

सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि वर्ग के अनुसार अलग-अलग तय की गई है:-

  • एक बकरी इकाई की लागत:- 77,456 रुपये
  • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को:- 60 फीसदी अनुदान यानी 46,474 रुपये
  • सामान्य वर्ग को:- 40 फीसदी अनुदान यानी 30,982 रुपये
  • हितग्राही का अंशदान:- 10 फीसदी यानी 7,750 रुपये
  • शेष राशि: बैंक ऋण के माध्यम से दी जाएगी

इस प्रकार, योजना में बैंक की भागीदारी भी शामिल है जिससे इच्छुक लाभार्थी ऋण लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को ग्राम सभा से प्रस्ताव पास कराना होता है. इसके बाद जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति से अनुमोदन लिया जाता है. अनुमोदन के बाद प्रस्ताव संबंधित बैंक को भेजा जाता है और वहां से ऋण स्वीकृति मिलने पर उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग योजना को क्रियान्वित करता है. पात्रता में स्थानीय ग्रामीण निवासी, पशुपालन में रुचि रखने वाले युवक/महिला और वे लोग शामिल हैं जो पहले से बकरी पालन कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं.

कहां से लें जानकारी और कैसे करें संपर्क?

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने निकटतम पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय प्रभारी या उपसंचालक पशुपालन डेयरी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. वहां से आपको आवश्यक फॉर्म, आवेदन प्रक्रिया, बैंक लोन के दस्तावेज़ और पात्रता की पूरी जानकारी दी जाएगी.

Published: 26 Aug, 2025 | 06:45 AM